Report : Sangita Singh
दिनाक 10 अप्रैल 2025, उत्तर और मध्य अंडमान पुलिस ने एक बार फिर न्याय के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को बरकरार रखा है तथा यौन अपराधियों के खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित करने में दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया है।
दिनांक 09/04/2025 को एक निर्णय में माननीय विशेष न्यायाधीश (POCSO) श्री सुभाजीत बसु ने PS कालीघाट के अपराध संख्या 44/2024 के तहत POCSO मामले में आरोपी सुरेन मोंडल को ₹10,000/- के जुर्माने के साथ 03 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
यह महत्वपूर्ण उपलब्धि न्याय के लिए अथक प्रयास और जांच अधिकारी एस.आई कन्नगी और एस.एच.ओ पीएस कालीघाट एस.आई अशोक कुमार बघेल द्वारा की गई सावधानीपूर्वक जांच का परिणाम है। उनके समर्पण, व्यावसायिकता और अथक प्रयासों ने पीड़ित को न्याय दिलाने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि आरोपी को उसके अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए।
अपराध में पीड़ित लड़की शामिल थी जो एक स्कूली छात्रा थी, जिसे आरोपी ने रास्ते में दुर्व्यवहार किया था जब वह अपने दोस्त के घर से लौट रही थी। 25/08/2024 को, पीड़िता की शिकायत मिलने पर पी.एस कालीघाट में POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 7/8 के तहत मामला दर्ज किया गया, जो कि धारा U/s 7/8 of POCSO Act, 2012 r.w.s 75(1)(i)/126(2) BNS 2023 है, जिसमें आरोपी के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई की गई।
यह निर्णय एक मजबूत और स्पष्ट चेतावनी है कि बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कानून के तहत सबसे कठोर दंड दिया जाएगा। अंडमान और निकोबार पुलिस ऐसे जघन्य अपराधों के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता की नीति का पालन करती है और समाज के सबसे कमजोर सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है।
अंडमान एवं निकोबार पुलिस इस मामले में शामिल अधिकारियों के असाधारण जांच प्रयासों की सराहना करती है तथा कानून के शासन को बनाए रखने, न्याय प्रदान करने तथा सभी के अधिकारों की रक्षा करने के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।