Report : Pankaj Singh
दिनाक 01 मार्च 2025, उत्तर और मध्य अंडमान पुलिस ने एक बार फिर न्याय के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को बरकरार रखा है तथा अपराधियों के खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित करने में दृढ़ संकल्प प्रदर्शित किया है।
दिनांक 28/02/2025 को एक ऐतिहासिक फैसले में माननीय विशेष न्यायाधीश (POCSO) श्री सुभाजीत बसु ने POCSO मामले, अपराध संख्या 41/2023, PS बाराटांग में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ-साथ ₹20,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह महत्वपूर्ण उपलब्धि न्याय के लिए अथक प्रयास और जांच अधिकारी SI शिल्पा दत्ता और SHO पीएस बारातांग SI सुरजीत भट्टाचार्जी द्वारा की गई सावधानीपूर्वक जांच का परिणाम थी। उनके समर्पण, व्यावसायिकता और अथक प्रयासों ने पीड़ित को न्याय दिलाने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि आरोपी को उसके अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए।
इस जघन्य अपराध में पीड़िता जो कि आरोपी की छोटी बहन थी, का यौन शोषण किया गया। पीड़िता उसके साथ उसके पैतृक घर में रहती थी – एक ऐसी जगह जहाँ उसे सुरक्षित और संरक्षित होना चाहिए था। हालाँकि पारिवारिक मूल्यों और विश्वास के साथ घोर विश्वासघात करते हुए, उसे उसके अपने बड़े भाई द्वारा कई बार गंभीर यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। 13/12/2023 को पीड़िता की शिकायत मिलने पर, PS बाराटांग में POCSO अधिनियम 2012 की धारा 5(1)(n)/6/9(1)(n)/10 के तहत मामला दर्ज किया गया, जिससे आरोपी के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई की गई।
यह ऐतिहासिक निर्णय एक मजबूत और स्पष्ट चेतावनी है कि बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कानून के तहत सबसे कठोर सजा दी जाएगी। अंडमान और निकोबार पुलिस ऐसे जघन्य अपराधों के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता की नीति का पालन करती है और समाज के सबसे कमजोर सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है।
अंडमान एवं निकोबार पुलिस इसमें शामिल अधिकारियों के असाधारण जांच प्रयासों की सराहना करती है तथा कानून के शासन को बनाए रखने, न्याय प्रदान करने तथा सभी के अधिकारों की रक्षा करने के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।