Report : Sangita Singh

दिनाक 19 दिसंबर 2024, एक नाबालिग पीड़ित लड़की से शिकायत प्राप्त होने पर, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम 2012 के तहत एक मामला भारतीय न्याय संहिता 2023 की प्रासंगिक धारा के साथ पुलिस स्टेशन कालीघाट में अपराध संख्या 63/2024 दिनांक 06/12/2024 के तहत U/S 5(H)(M)/6 POCSO अधिनियम 2012 RWS 65(2)/351(3) BNS, 2023 के तहत आरोपी के खिलाफ दर्ज किया गया, जो PS डिगलीपुर का हिस्ट्रीशीटर भी है।

गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी घने जंगल में भाग गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए, SI अशोक कुमार बघेल स्टेशन हाउस ऑफिसर, PS कालीघाट के नेतृत्व में पुलिस, वन और स्थानीय ग्रामीणों सहित एक संयुक्त तलाशी दल का गठन किया गया और टीम ने घने जंगल और दूरदराज के गांवों में आरोपी की बड़े पैमाने पर तलाशी की। असाधारण दक्षता और समर्पण का प्रदर्शन करते हुए, टीम ने 12 दिनों की व्यापक जंगल तलाशी के बाद 18/12/2024 को एक कुख्यात हिस्ट्रीशीटर को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया।

प्रतिकूल परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण भूभाग का सामना करने के बावजूद खोज दल लगातार अनुशासित रहा, स्थानीय ग्रामीणों के समर्थन और सहयोग से सावधानीपूर्वक योजना और सामुदायिक भागीदारी के संयोजन के माध्यम से टीम आरोपी की गतिविधियों का सावधानीपूर्वक पता लगाने में सक्षम थी और अंततः उसे पकड़ लिया। इसके बाद, मामले से संबंधित सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया।

संपूर्ण जांच श्री अंकेश यादव, SDPO डिगलीपुर के मार्गदर्शन और सुश्री श्वेता के. सुगाथन (IPS), पुलिस अधीक्षक, उत्तर और मध्य अंडमान जिले के समग्र पर्यवेक्षण में की गई।

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