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PS मायाबंदर POCSO मामले में ऐतिहासिक फैसला, आरोपी को 20 साल की कठोर कैद |

Pankaj Singh September 15, 2024
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Report : Sangita Singh

दिनाक 11 सितम्बर 2024 को  श्री सुभाजीत बसु  POCSO अधिनियम के तहत माननीय विशेष न्यायाधीश  उत्तर और मध्य अंडमान जिला  मायाबंदर ने PS मायाबंदर मामले FIR संख्या 25/2023 दिनांक 09.05.2023 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आरोपी  सुकुमार मंडल  जो तुगापुर का निवासी है, को POCSO अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया गया और जुर्माने के साथ 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

20 साल की सजा और जुर्माने लगाने का अदालत का फैसला अपराध की गंभीरता को रेखांकित करता है और इस तरह के जघन्य कृत्यों के खिलाफ एक मजबूत निवारक के रूप में कार्य करता है। यह फैसला समाज को एक स्पष्ट और स्पष्ट संदेश देता है : बच्चों के खिलाफ अपराधों के गंभीर कानूनी परिणाम होंगे सब इंस्पेक्टर शिल्पा दत्ता और इंस्पेक्टर ग्रेसफील्ड ने  तत्कालीन थाना मायाबंदर के SHO इंस्पेक्टर अब्दुल आरिफ के मार्गदर्शन में पूरी जांच की। सुश्री गीतांजलि खंडेलवाल  IPS, एसपी (डी) एन एंड एमए के समग्र पर्यवेक्षण से उनके प्रयासों को और मजबूती मिली।

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