Report : Sangita Singh

दिनाक 14 सितम्बर 2024 को विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के प्रयास में राजस्व अधिकारियों ने आज मायाबंदर तहसील के अंतर्गत स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और कॉलेज के 100 गज के दायरे में स्थित दुकानों का निरीक्षण किया। यह पहल सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के चल रहे प्रवर्तन का हिस्सा थी, जो इस निर्दिष्ट दूरी के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है।

निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को कोटपा, 2003 की धारा 4 और 6 के तहत सख्त प्रावधानों की याद दिलाई गई  जो विशेष रूप से 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को और शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। राजस्व कर्मचारियों ने व्यक्तिगत रूप से दुकानदारों से बात की और उन्हें बताया कि इस कानून का उल्लंघन करके ऐसे उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है। दुकानदारों को बताए गए मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

  1. सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध: दुकानदारों को प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर किसी भी तंबाकू से संबंधित उत्पादों की बिक्री के खिलाफ स्पष्ट रूप से सलाह दी गई।
  2. कानूनी परिणाम: उन्हें बताया गया कि COTPA, 2003 के उल्लंघन के परिणामस्वरूप जुर्माना और कानूनी कार्रवाई सहित दंड हो सकता है, जिसे छात्रों के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा।

राजस्व विभाग छात्रों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी दुकानदारों से इस आदेश को बनाए रखने में सहयोग करने का आग्रह करता है। आगे भी निरीक्षण जारी रहेगा, और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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