Report : Sangita Singh

दिनाक 30 मई 2024, बादाम नाला का पूल एक तरफ छतिग्रस्त होने के कारण उत्तर और मध्य अंडमान जिला प्रसाशन ने यात्रियों के सुरछा को ध्यान में रखते हुए एक अधिसूचना जारी किया है | उस अधिसुचना में यात्रा के दौरान यात्रियों को कई निर्देश दिए गए है |

निर्देश इस प्रकार है :-

  • प्रति वाहन का वजन 20 मीट्रिक टन तक सीमित रहे |
  • वाहन का गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित रहे |
  • एक समय में सिर्फ एक वाहन को पूल पार करने की अनुमति |

अधिसूचना में ये भी कहा गया है की अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति होने पर इन अधिकारीयों को सूचित किया जा सकता है |  अधिकारीयों के नाम, पद और उनके फ़ोन नंबर निचे दिए गए है |

Notice

इसी प्रकार का अधिसूचना 28 मई 2024 को उत्तर और मध्य अंडमान जिला के SP द्वारा जारी किया गया था जिसमे ट्राफिक को दाहिने तरफ डाइवर्ट और वाहन का लोड 7-8 cbm तक का निर्देश दिया गया था | येही निर्देश गैस सिलिंडर वाहन और oil टैंकर वाहन के लिए भी लागू था |

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